Mobile Number Portability : पुराना मोबाइल नंबर Port कराना होगा अब ज्यादा आसान
Mobile Number Portability – बिना अपना नंबर बदले मोबाइल ऑपरेटर बदलने की सुविधा Mobile Number Portability (MNP) अब और आसान हो जाएगी। दूरसंचार नियामक Trai ने पोर्टेबिलिटी में बदलाव से जुड़ा मसौदा नियमन आज जारी कर दिया है ।
इसके लागू होने पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा को निर्धारित 72 घंटों में अंजाम देना होगा । साथ ही बेतुके आधारों पर नंबर पोर्ट कराने के आवेदन को अस्वीकार करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा ।
MNP मे सुधार
ट्राई ने पोर्टेबिलिटी की सुविधा से जुड़े नियम 23 सितंबर, 2009 को जारी किए थे। इसमें सुधार कर आम जनता के लिए इस सुविधा और व्यवस्था को आसान करने का प्रयास नियामक द्वारा संशोधन के जरिए किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए नियमों के लागू होने के बाद एमएनपी कराने के लिए ग्राहकों को 7 दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। ट्राई ने समयसीमा को 7 दिन से घटाकर 2 दिन करने का नया नियम बनाया है जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा ।
विभिन्न हिस्सेदारों से विचार-विमर्श के बाद ट्राई ने सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है और सार्वजनिक राय मांगी गई है । अगर ऐसा होता है तो यूजर्स केवल 2 दिन में ही अपना मोबाइल ऑपरेटर बदल सकेंगे। वर्तमान में एमएनपी कराने में 7 दिन का समय लगता है। जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में यह समय सीमा 15 दिन की है ।
इसमें पोर्टेबिलिटी आवेदक पहले 24 घंटे तक आवेदन को वापस लेने की छूट उपभोक्ता को मुहैया करायी गई है । हालांकि आवेदन के 72 घंटों में टेलीकॉम कंपनी को पोर्टेबिलिटी करना होगा। इसके अलावा किसी भी सूरत में यह पाया गया कि सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित कारणों से आवेदन को खारिज किया गया है तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है ।

कैसे होता है यह Mobile Number Portability (MNP)
Mobile Number Portability – MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एक ऐसी सुविधा है जिसमें ग्राहक बिना अपना मोबाइल नंबर बदले वर्तमान मोबाइल ऑपरेटर को छोड़कर दूसरे ऑपरेटर में जा सकता है। इसके लिए यूजर को PORT <Space> अपना मोबाइल नंबर लिखकर 1900 पर भेजना होता है। इसके बाद वर्तमान ऑपरेटर यूजर को एक UPC (यूनिक पोर्टिंग कोड) भेजता है।
ग्राहक यूपीसी कोड और अपना कोई पहचान पत्र लेकर नजदीकी रिटेलर के पास जाकर दूसरा नेटवर्क चुन सकता है। वर्तमान में पूरी प्रकिया में 7 दिन का समय लगता है। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं ।
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